रायसेन, 24 नवम्बर। न्यायालय न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी तहसील सिलवानी, जिला रायसेन के न्यायालय ने मारपीट करने वाले आरोपीगण सुदीप पुत्र गुलाब सिंह रैकवार उम्र 23 वर्ष एवं गुलाब सिंह पुत्र खेत सिंह रैकवार उम्र 45 वर्ष निवासीगण ग्राम देवरी को एक वर्ष का सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सिलवानी राजेन्द्र वर्मा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि घटना दिनांक को फरियादी कमलेश उसके गांव के कमलनारायण आदिवासी के साथ मोटर साइकिल से अपने ससुराल देवरी जागीर आया था, तभी ग्राम देवरी के चौराहे पर सुदीप और गुलाब मिले एवं गाड़ी साईड मं लगाने के लिए बोला। फरियादी ने बोला जाने दो तो गुलाब सिंह ने मोटर साइकिल का हैंडल पकड़ लिया व सुधीर ने रॉड मार दी, जिससे फरियादी को बांए हाथ में चोट लग गई और फ्रेक्चर हो गया। फरियादी के थाना सिलवानी में रिपोर्ट करने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अन्य विवेचना उपरांत यह अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।