ग्वालियर, 24 नवम्बर। जेएमएफसी प्रथम श्रेणी ग्वालियर सुश्री निकिता पवार के न्यायालय ने वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे आरोपी प्रमोद को धारा 25(1-बी)(ए)आयुध अधिनियम में दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं 200 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ग्वालियर श्रीमती गायत्री गुर्जर ने घटना के बारे में बताया कि हस्तिनापुर थाना प्रभारी ग्वालियर को सूचना मिली कि ग्राम विलारा में बस स्टैण्ड के पास एक व्यक्ति कट्टा लिए किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। मौके पर पहुंचने पर एक व्यक्ति पुलिस को देख कर भागने लगा, जिस फोर्स की मदद से पकड़ा, तब नाम पूछने पर अपना नाम प्रमोद पुत्र माटू उर्फ कृष्णपाल सिंह जाट उम्र 32 साल निवासी ग्राम बिलौरा होना बताया। तलाशी लेने पर कमर में 315 बोर का कट्टा व जिंदा कारतूस मिला तथा कोई बैध लाईसेंस नहीं होना पाया गया। आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर धारा 25/27 आम्र्स एक्ट का प्रकरण पंजीवद्ध कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।