भिण्ड, 06 अक्टूबर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड ने निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य, पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा वरिष्ठों के आदेश की अव्हेलना करने पर शासकीय प्राथमिक विद्यालय ताल का पुरा में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक मोहन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर ने आदेश जारी कर कहा है कि एसडीएम एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 13-गोहद ने बताया है कि शाप्रावि ताल का पुरा में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक मोहन सिंह बीएलओ मतदान केन्द्र क्र.51 सुहास द्वारा 2003 की मतदाता सूची का 2025 की मतदाता सूची मिलान नहीं किया गया है और न ही आयोग द्वारा निर्धारित अनुलग्नकों को तैयार करने में रुचि नहीं ली गई है जिससे निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में व्यवधान होने से उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। मोहन सिंह का उक्त कृत्य निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य, पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा वरिष्ठों के आदेश की अव्हेलना होने से मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय गोहद नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।