भिण्ड, 06 अगस्त। कलेक्टर ने आरएफपी अनुबंध का पालन नहीं करने एवं निर्देशों का पालन ना करने तथा लोकसेवा केन्द्र के संचालन में सुधार नहीं पाए जाने पर जय कंस्ट्रक्शन अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोकसेवा केन्द्र मौ पर 40 हजार रुपए की शास्ति अधिरोपित की है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि लोकसेवा केन्द्रों की सतत निगरानी एवं आम जन को लोकसेवा गारंटी अधिनियम अनुसार अधिसूचित सेवाओं के लाभ एवं शासन की मंशानुसार सुविधा प्रदान करने हेतु एवं जिला अंतर्गत संचालित लोकसेवा केन्द्रों की निरंतर निगरानी एवं आरएफपी अनुबंध के अनुसार संचालन हेतु राज्य लोक सेवा अभिकरण भोपाल के पत्र 20 फरवरी 2025 एवं कलेक्टर भिण्ड द्वारा प्रत्येक टीएल बैठक में समीक्षा हेतु सम्बंधित अनुविभाग में लोकसेवा केन्द्र निगरानी समिति के अध्यक्ष संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार एवं सचिव तथा जिला प्रबंधक लोकसेवा प्रबंधन विभाग को समस्त केन्द्रों के औचक निरीक्षण एवं जांच प्रतिवेदन हेतु कार्यालयीन पत्र 14 मई तथा 11 अप्रैल 2025 द्वारा निर्देशित किया गया था। जिस संबंध में पूर्व में प्राप्त शिकायतों एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम चरण में कार्यालयीन आदेश 28 मई 2025 द्वारा लोकसेवा केन्द्र भिण्ड ग्रामीण, मिहोना एवं अटेर प्रत्येक पर 15 हजार रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई थी एवं द्वितीय चरण में तहसीलदार भिण्ड के जांच प्रतिवेदन पर कार्यालयीन आदेश 17 मई 2025 के माध्यम से लोकसेवा केन्द्र भिण्ड शहरी पर 40 हजार रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई थी। तृतीय चरण में लोकसेवा केन्द्र आलमपुर, मेहगांव तथा गोहद पर प्रत्येक केन्द्र 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया था। कार्यालयीन आदेश एक अगस्त 2025 में एसडीएम गोहद के अभ्यावेदन में अवगत करवाया गया कि लोकसेवा केन्द्रों द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद मूल प्रति पदाभिहित अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करवाई जाति है जिससे निराकरण में विलंब होता है।
कलेक्टर भिण्ड के निर्देश उपरांत 5 अगस्त को लोकसेवा केन्द्र मौ की जांच उपरांत पाए गए 100 से अधिक जाती प्रमाण पत्र के आवेदन, अन्य अनियमितताएं एवं जिला प्रबंधक लोक सेवा की जांच रिपोर्ट 6 अगस्त के अवलोकन उपरांत तथा पूर्व में जारी कारण बताओ सूचना पत्र 30 जून एवं प्रस्तुत जवाब की जांच रिपोर्ट से भिन्नता अनुरूप एवं निर्देशों का पालन ना करने लोकसेवा केन्द्र के संचालन में सुधार नहीं पाए जाने पर चतुर्थ चरण में जय कंस्ट्रक्शन अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोकसेवा केन्द्र मौ पर 40 हजार रुपए की शास्ति अधिरोपित की जाती है। अनुबंधित ऑपरेटर लोकसेवा केन्द्र उक्त अर्थदण्ड राशि निर्धारित मद में लोकसेवा केन्द्र संचालकों पर अधिरोपित शास्ति में 3 कार्यदिवस में जमा कर चालान की एक प्रति अपर कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इस संबंध में सख्त चेतावनी दी जाती है कि लोकसेवा केन्द्र का संचालन आरएफपी में वर्णित प्रावधान अनुसार करना सुनिश्चित करें।