थर्माकोल और प्लास्टिक ग्लास का उपयोग नहीं करें : कलेक्टर

– मैरिज गार्डन संचालकों को रजिस्ट्रेशन कराने और 25 प्रतिशत पार्किंग स्पेश रखने दिए निर्देश

भिण्ड, 14 मई। सभी मैरिज गार्डन में 25 प्रतिशत पार्किंग स्पेश आवश्यक है, महिला एवं पुरुष के लिए अलग-अलग शौचालय, सीसीटीवी, साइलेंट जनरेटर, वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर एनओसी अनिवार्य है। साथ ही 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजना चाहिए। 10 बजे के बाद डीजे बजने पर संबंधित थाने और एसडीएम को सूचित करें। यह बात कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने शहरी क्षेत्र के मैरिज गार्डन संचालकों की कलेक्ट्रेट सभागार भिण्ड में आयोजित बैठक में कही। इस दौरान नपा सीएमओ भिण्ड यशवंत वर्मा, यातायात प्रभारी राघवेन्द्र भार्गव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने समस्त मैरिज गार्डन संचालकों को निर्देशित कर कहा कि मैरिज गार्डन का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई मैरिज गार्डन नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि मैरिज गार्डन में थर्माकोल और प्लास्टिक ग्लास का उपयोग नहीं करें।

जिला दण्डाधिकारी ने किया शस्त्र लाइसेंस निलंबित

भिण्ड। पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन पर से जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3)बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक शस्त्र लाईसेंसी हरपाल सिंह भदौरिया पुत्र छीतुसिंह भदौरिया निवासी ग्राम कोट थाना गोरमी जिला भिण्ड के नाम 12 बोर का शस्त्र लाइसेंस अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।