बाल विवाह रोकने के लिए उडन दस्ते गठित

अक्षय तृतीया सहित अन्य मुहूर्त पर होने वाले विवाहों पर रखेंगे नजर

ग्वालियर, 20 अप्रैल। अक्षय तृतीया एवं अन्य मुहूर्त पर आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह एवं एकल विवाह समारोह में बाल विवाह रोकने एवं जागरूक करने तथा होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा उडनदस्ते गठित किए हैं। उन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करने के उद्देश्य से विकासखण्ड स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक बाल विवाह रोको उडन दस्तों का गठन किया है।
कलेक्टर रुचिका चौहान ने उडन दस्तों में शामिल अधिकारी एवं कर्मचारियों को पूरी गंभीरता के साथ सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं। ये सभी दल परस्पर समन्वय स्थापित कर संबंधित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाले एकल विवाह व सामूहिक विवाह साम्मेलनों में निगरानी करेंगे। यदि बाल विवाह का कोई भी प्रकरण पाया जाता है तो तत्काल कार्रवाई कर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। जिसकी एक प्रति जिला कार्यकम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को देना होगी।
विकास खण्ड स्तरीय बाल विवाह रोको उडन दस्ता
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), तहसीलदार, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं महिला बाल विकास विभाग के संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक शामिल किए गए हैं।
ग्राम स्तरीय उडन दस्ता
ग्राम स्तर पर बाल विवाह रोकने के लिए गठित उडन दस्ता में शा. उमावि व हाईस्कूल के प्राचार्य, माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच व सचिव, आगनवाडी व कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ता, स्वसहायता समूह व शौर्यादल के सदस्य एवं संबंधित क्षेत्र के पुलिस बीट प्रभारी शामिल किए गए हैं।