सागर, 16 अप्रैल। सत्र न्यायाधीश जिला सागर एमके शर्मा के न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या करने के मामले में आरोपी नीरज यादव को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। मामले की पैरवी प्रभारी लोक अभियोजक दीपक भण्डारी ने की।
जिला अभियोजन संचालनालय सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि नौ जुलाई 2024 को रात्रि 9:24 बजे साक्षी अमर सिंह ने उसके पिता मृतक दौलत सिंह लोधी को उसके साथ मारपीट की घटना बताते हुए मृत अवस्था में बीएमसी सागर लायाद्ध जहां चिकित्सक ने उसे मृतक घोषित कर सूचना थाना गोपालगंज की दी। उक्त सूचना पुलिस चैकी बीएमसी सागर में प्राप्त होने पर देहाती मर्ग इंटीमेशन लेख की गई। इसी तारीख को रात्रि 22:35 बजे फरियादी योगेश लोधी ने थाना नरयावली ने रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि आज रात करीब 8:30 बजे मैं अपने दुकान पर बैठा था, उसी समय उसके दोस्त आशीष यादव ने फोन पर बताया कि तुम्हारे दादा दौलत सिंह लोधी के साथ झण्डापुरा में मारपीट हो रही है। वह देखने गया तो उसके दादा वहां पर नहीं मिले। घटना देखने वाले ने बताया कि तुम्हारे दादा मंदिर के पास से आ रहे थे और वहीं पर एक व्यक्ति जिसका नाम नीरज यादव है, तुम्हारे दादा को बिना बात के गालियां देने लगा व जान से मारने की नियत से मारपीट की जिससे उन्हें गंभीर चोंटे आईं और उन्हें बीएमसी सागर अस्पताल लेकर गए हैं। जिसके आधार पर थाना नरयावली में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, मामला विवेचना में लिया गया। थाना नरयावली द्वारा विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध धारा 296, 103(1) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अभियोग पत्र पेश किया गया। विचारण उपरांत प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने घटना के स्वरूप मृतक की आयु और आरोपी द्वारा मृतक पर जिस हथियार से प्रहार किया गया था उसे तथा चोटों की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का मृतक को मारने का आशय प्रकट नहीं हुआ इसलिए आरोपी को धारा 105 भारतीय न्याय संहिता गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा से सत्र न्यायाधीश एमके शर्मा ने दण्डित किया है।