भतीजी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

भिण्ड, 10 मार्च। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के न्यायालय ने भतीजी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं 60 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार एक दिसंबर 2021 को आरोपी इंदल सिंह ने अपनी भतीजी प्रिया की गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उसके शव को कंबल में लपेटकर अपने ट्रैक्टर क्र. एम.पी.30 एम.5748 से ट्राली में रखकर क्वारी नदी में फेंक दिया था। घटना के तीन चार दिन बाद मृतिका के भाई मुनेन्द्र उर्फ सागर पुत्र स्व. राजवीर भदौरिया निवासी ग्राम कुम्हरौआ ने पांच दिसंबर 2021 को थाना देहात में शिकायत की कि मुझे शक है कि मेरी बहन को मेरे चाचा इंदल सिंह ने गायब कर मार दिया है। उक्त सूचना पर से थाना देहात पुलिस ने आरोपी इंदल सिंह से पूछताछ की, तब आरोपी इंदल सिंह ने स्वीकार किया कि मैंने अपनी भतीजी की गला दबाकर हत्या कर दी है और उसके शव को कंबल में लपेटकर अपने महिन्द्रा ट्रैक्टर क्र. एम.पी.30 एम.5748 की ट्रॉली मे रखकर क्वारी नदी में फेंक दिया है। उसके बाद थाना देहात के अपराध क्र.706 /2021 पर धारा 365, 302, 201 भादंवि में आरोपी इंदल सिंह के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख हुई। संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से 14 साक्षियों के कथन कराए गए। न्यायालय में आई संपूर्ण साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी इंदल सिंह पुत्र परमाल सिंह भदौरिया निवासी कुम्हरौआ को अपनी भतीजी प्रिया की हत्या का दोषी पाते हुए भादंवि की धारा 302, 201 में 60 हजार रुपए अर्थदण्ड सहित आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है एवं निर्णय में थाना प्रभारी देहात को निर्देशित किया है कि हत्या में प्रयुक्त महिन्द्रा ट्रैक्टर क्र. एम.पी.30 एम.5748 व ट्राली को राजसात कर उसकी नीलामी करके प्राप्त रुपयों को कोषालय में जमा कराएं।