ग्वालियर, 07 मार्च। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर रूपल गुप्ता की अदालत ने अपराध करने की नियत से अवैध हथियार रखकर घूमने वाले आरोपी हरगोविंद मिर्धा पुत्र दिलीप परिहार आयु 22 वर्ष निवासी सीताराम की लावन, आरक्षी केन्द्र गोरमी जिला भिण्ड को धारा 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के तहत दो वर्ष सश्रम करावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाली सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी चेतना तिवारी ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि थाना अपराध शाखा जिला ग्वालियर में राजकुमार राजावत सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। 21 जुलाई 2020 को हमराह फोर्स रवाना हुआ था, वापसी में गोले का मन्दिर पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर मेला ग्राउण्ड परिसर में घूम रहा है तो उसने मुखबिर की सूचना से हमराह फोर्स को अवगत कराकर मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे हमराह फोर्स की मदद से घेरकर पकडा और मौके पर ही तलासी ली तो अभियुक्त की कमर में बांई तरफ पेंट के नीचे 315 बोर का कट्टा खुर्से मिला तथा पेंट की बांई जेब में 315 बोर का जिंदा राउण्ड मिला। जिनके संबंध में लाइसेंस चाहा तो नही होना बताया। उसके बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरक्षी केन्द्र लाया गया। अभियुक्त के विरुद्ध 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया है।