किसी भी प्रकार की हिंसा को सहन न करें, ना ही बर्दाश्त करें

-महिला केन्द्रित प्रावधानों पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित

भिण्ड, 05 फरवरी। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय कुमार जैन के निर्देशन में बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना के 10 वर्ष पूर्ण होने पर आठ मार्च तक विभिन्न गतिविधियां महिला सशक्तिकरण से संबंधित, बेटी बचाओ से संबंधित एवं बालिकाओं महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण निर्माण करने संबंधी विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के निर्देश हैं, जिसके क्रम में जनपद पंचायत भिण्ड में प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन हुआ।
परियोजना अधिकारी भिण्ड ग्रामीण रिचा कुशवाह ने कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं से विभाग द्वारा तैयार महिलाओं से संबंधित कानून पर आधारित केलेन्डर अनुसार घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की हिंसा को सहन न करें, ना ही बर्दाश्त करें। कानून ने आपको अधिकार दिए हैं उनका उचित प्लेटफार्म पर आकर उपयोग करें। कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीडन (प्रतिषेध, प्रतितोष, निवारण) अधिनियम 2013, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, केन्द्रित कानून, भारतीय न्याय संहिता में महिला केन्द्रित प्रावधानों से अवगत कराया।
महिलाओं को पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत भ्रूण परीक्षण न करने अथवा ऐसा पाए जाने पर कानूनी प्रावधानों के तहत दण्ड, जुर्माना अथवा दोनों के प्रावधानों से अवगत कराया गया। साथ ही शासन द्वारा संचालित महिलाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। महिला हेल्पलाइन नं.181 एवं चाइल्ड हेल्पलाइन नं.1098 से भी सभी को अवगत कराया गया। बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना से संबंधित केलेण्डर, पेम्पलेट, स्टीकर, बैच का वितरण किया गया। कार्यक्रम में परियोजना भिण्ड ग्रामीण से पर्यवेक्षक संगीता सक्सेना उपस्थित रहीं।