अवैध हथियार रखकर घूमने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास

ग्वालियर, 24 फरवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ग्वालियर सुश्री ज्योत्सना गेब्रियल की अदालत ने अपराध की नियत से अवैध हथियार रखकर घूमने वाले आरोपी जितेन्द्र सिंह पुत्र केदार सिंह तोमर उम्र 28 वर्ष, निवासी कल्लू काछी की बगिया, गदाईपुरा, बिरला नगर कुंआ का पास, हजीरा जिला ग्वालियर को धारा 25 (1-बी) (ए) आयुध अधिनियम में दो वर्ष का सश्रम कारवास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुनीता शर्मा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता थाना अपराध शाखा ग्वालियर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। 11 नवंबर 2018 को हमराह फोर्स को मय अधिग्रहित वाहन क्र. यू.पी.80 सी.एच.3654 मय विवेचना किट के थाने से रवाना होकर शहर में स्थाई वारंटियों की दौराने तलाश गोला के मंदिर चौराहे के पास मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति बिरलानगर पुल के पास अवैध हथियार लिए वारदात करने की नीयत से घूम रहा है। उक्त सूचना से हमराह फोर्स को अवगत कराया बाद मुखबिर के बताये स्थान मय हमराह फोर्स के बिरलानगर पुल के पास पहुंचा तभी एक व्यक्ति घूमता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे हमराह फोर्स की मदद से घेरकर पकडा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम जितेन्द्र सिंह तोमर पुत्र केदार सिंह तोमर उम्र 31 वर्ष निवासी 67 जेसी मिल ग्वालियर का होना बताया तथा तलाशी ली तो पेंट की बांई कमर में 12 बोर का देशी कट्टा मिला एवं दाहिनी जेब में एक जिंदा कारतूस रखा मिला। जितेन्द्र सिंह तोमर से कट्टा एवं राउण्ड रखने का लाइसेस चाहा तो नहीं होना बताया। आरोपी का यह कृत्य धारा 25/27 आम्र्स एक्ट का पाया जाने से जब्तशुदा माल गिरफ्तारशुदा आरोपी के मय विवेचना किट मय वाहन मय फोर्स के वापस थाना आया। प्रकरण पजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाता है। उक्त घटना पर से पुलिस थाना काईम ब्रांच के अपराध क्र.146/2018 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 25/27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया है।