जिला दण्डाधिकारी ने नगर भिण्ड में सुभाष तिराहे से इंदिरा गांधी चौराहा के मध्य मार्ग पर वाहनों की गति सीमा निर्धारित कर प्रतिबंधात्मक आदेश में किया संशोधन
भिण्ड, 18 फरवरी। जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि कार्यालयीन आदेश 16 फरवरी से जिला भिण्ड अंतर्गत नगर भिण्ड में सुभाष तिराहे से इंदिरा गांधी चौराहा के मध्य मार्ग पर वाहनों के द्वारा आवागमन हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रावधानों के अंतर्गत वाणिज्यिक भारी/ बड़े वाहनों की अधिकतम गति सीमा 20 किमी तथा अन्य सभी वाहनों की गति सीमा अधिकतम 40 किमी निर्धारित कर प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है।
इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि भिण्ड नगर अंतर्गत सुभाष तिराहे से इंदिरा गांधी चौराहा के मध्य मार्गों में वायपास मार्ग एवं सुभाष तिराहे से परेड चौराहा होते हुए इंदिरा गांधी चौराहा जाने वाला मुख्य मार्ग शामिल होंगे। शेष आदेश यथावत् रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। पुलिस अधीक्षक भिण्ड/ जिला परिवहन अधिकारी भिण्ड/ खनिज अधिकारी भिण्ड उक्तानुसार आदेश का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा यातायात नियम एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश भिण्ड जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक/ व्यवसायी को सम्यक रूप से व्यक्तिश: तामील कराया जाना संभव नहीं है।