फूफ में बिना लाइसेंस के संचालित डेयरी को किया सील्ड

– खाद्य सुरक्षा विभाग की मिलावटखोरों पर कार्रवाई निरंतर जारी
– दुग्ध व्यापारियों एवं दुग्ध वाहनों पर कार्रवाई कर लिए नमूने

भिण्ड, 19 अक्टूबर। कलेक्टर भिण्ड संजीव श्रीवास्तव एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शिवराम सिंह कुशवाह के निर्देशन में दुग्ध व्यापारियों एवं दुग्ध वाहनों पर कार्रवाई कर नमूने लिए गए।
जानकारी के अनुसार हरेन्द्र सिंह चौहान फर्म राधे डेयरी ग्राम बेहड मिहोना से दूध, सोनू ठाकुर ग्राम सलैयाखुर्द के वाहन से दूध, तिलक यादव इंदरगढ जिला दतिया के वाहन से दूध, बलवान सिंह कुशवाह फर्म-बलवान डेयरी के वाहन से दूध, शिवम चौहान ग्राम गौरई शिवम डेयरी के वाहन से दूध, विनोद सिंह चौहान ग्राम किटी मौ फर्म- साहब सिंह डेयरी से मावा एवं दूध, सोनू परिहार फर्म- सोनू डेयरी ग्राम लारौली से मावा एवं अशोक सिंह भदौरिया फर्म- अशोक डेयरी इटावा रोड फूफ से दूध के नमूने लिए गए। फूफ स्थित अशोक डेयरी का संचालन बिना लाइसेंस के होते पाए जाने पर धारा 32 के तहत दुकान को सील बंद कर दिया गया। इस कार्रवाई में गंदगी के आधार पर ग्राम किटी मौ स्थित डेयरी संचालक को विनाद सिंह चौहान को नोटिस दिया गया। खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय के समय साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें ताकि लोगों को मिलावट रहित के साथ-साथ हाईजीनिक फूड भी मिल सके। गंदगी पाए जाने पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।