हत्या के मामले के दो आरोपियों को आजीवन कारावास

-दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

भिण्ड, 08 अक्टूबर। न्यायालय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने हत्या के मामले में आरोपी बॉबी राजपूत एवं अखिलेश राजपूत को आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार घटना 22 मार्च 2023 की रात में अजय राजपूत पुत्र राधामोहन राजपूत निवासी ग्राम पोखरा थाना बढपुरा अपनी प्रेमिका शिल्पी पुत्री कप्तान सिंह राजपूत को पुणे ले जाने के लिए फूफ रेलवे स्टेशन पर खडा था। आरोपी अखिलेश एवं उसकी बुआ के लडके बॉबी राजपूत को मालूम चल गया कि अजय और आरोपी अखिलेश की बहन शिल्पी फूफ रेलवे स्टेशन पर कहीं बाहर जाने के लिए खडे हैं। तब अखिलेश एवं बॉबी फूफ रेलवे स्टेशन पर आए और उन्होंने मृतक अजय एवं शिल्पी को खडा देखा तो अजय को मां बहन की गालियां देने लगे। जब अजय ने गाली देने से मना किया तो अखिलेश एवं बॉबी ने डंडों एवं लात घूसों से अजय की मारपीट की जिससे उसकी पसलियां टूट गई थी। घटना की सूचना किसी व्यक्ति ने डायल 100 को दी। डायल 100 मौके पर आई और अजय एवं शिल्पी को गाडी से थाना फूफ ले गए। फूफ अस्पताल में अजय का इलाज कराया एवं उसके बताए अनुसार दोनों आरोपीगणों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की। जो थाना फूफ के अपराध क्र.42/2023 पर धारा 323, 294, 506 भादंवि में दर्ज हुई। मृतक अजय की फूफ अस्पताल में हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल भिण्ड के लिए रेफर कर दिया। जहां पर उसके रिश्तेदार एवं परिवार वाले आ गए थे और जिला अस्पताल भिण्ड में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। विवेचना के दौरान आरोपीगणों को गिरफ्तार कर प्रकरण में धारा 302 भादंवि की वृद्धि कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से कुल 12 साक्षियों के कथन कराए गए। न्यायालय में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर आरोपी बॉबी राजपूत पुत्र पर्वत सिंह राजपूत निवासी ग्राम नगरा तोर थाना इकदिल जिला इटावा उप्र एवं आरोपी अखिलेश राजपूत पुत्र कप्तान सिंह राजपूत निवासी ग्राम पोखरा थाना बढपुरा जिला इटावा उप्र को हत्या का दोषी पाते हुए 50-50 हजार रुपए अर्थदण्ड सहित आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है।