– कलेक्टर ने सानिध्य विद्या निकेतन भिण्ड संचालक को दिया नोटिस
भिण्ड, 16 जुलाई। कलेक्टर ने सानिध्य विद्या निकेतन गोपाल भवन झांसी रोड भिण्ड संचालक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि 15 जुलाई 2024 को सुविधा बुक स्टोर भागवती पैलेश नीचे पार्किंग में लिखकर विक्रेता के यहां आपके द्वारा कक्षा-दो की पुस्तकों का सेट लेने हेतु लिखा गया। एक अभिभावक द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई, जिसमें आठ पुस्तकें अन्य प्रकाशकों की हैं। एनसीईआरटी की कोई पुस्तक नहीं है। उक्त आठ पुस्तकों की कीमत 2130 रुपए है। जबकि मप्र निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनिमयन) नियम में स्पष्ट उल्लेख है कि निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र या अभिभावक को पुस्तकें, यूनीफार्म, टाई, जूते, कॉपी आदि केवल चयनित विक्रेताओं से क्रय करने के लिए औपचारिक अथवा अन औपचारिक किसी भी रूप में बाध्य नहीं किया जाएगा, छात्र या अभिभावक इन सामग्रियों को खुले बाजार से क्रय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। उपरोक्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए क्यों न आपके विद्यालय के विरुद्ध मान्यता निरस्ती की कार्रवाई की जाए। आप अपना स्पष्टीकरण सात दिवस में प्रस्तुत करें, निर्धारित अवधि में नोटिस का जबाब प्राप्त न होने पर यह समझा जाएगा कि आपको अपने पक्ष समर्थन नहीं करना चाह रहे हैं। इस स्थिति में एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। उक्त नोटिस का जबाब प्राप्त न होने तक आपके विद्यालय सानिध्य विद्या निकेतन झांसी रोड भिण्ड की मान्यता निलंबित की जाती है।