शाजापुर, 21 दिसम्बर। पष्ठम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला शाजापुर के न्यायालय ने शासकीय अस्पताल आष्टा जिला सीहोर की स्टाफ नर्स की हत्या कर उसकी लाश को जलाने वाले आरोपीगण हनीफा बी फकीर पत्नी अंसार शाह एवं रामचरण ऊर्फ गुड्डू निवासीगण मारूपुरा मोहल्ला थाना आष्टा को धारा 302/120बी भादंवि में आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 201/120बी भादंवि में पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) सुश्री प्रेमलता सोलंकी शाजापुर एवं अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर रमेश सोलंकी ने की।
जिला अभियोजन मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार के हवाले से उपसंचालक अभियोजन जिला शाजापुर प्रेमलता सोलंकी ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि एक फरवरी 2019 को ग्राम घटिया खुर्द के चौकीदार ने जगदीश पाटीदार की खाली जगह में एक लाश जलने की थाना बैरछा पुलिस को सूचना दी। चौकीदार की उक्त सूचना पर से पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर देखा तो लाश लगभग पूरी जल चुकी थी, हाथ की हड्डी में धातु का कडा दिखाई दिया और पैर की अगुलियों में बिछुडी जैसा दिखाई दिया, जिससे यह ज्ञात हुआ कि किसी महिला को अन्यत्र जगह से लाकर जलाया गया है। पुलिस द्वारा चौकीदार की सूचना पर जांच प्रारंभ की गई। एफएसएल अधिकारी आरसी भाटी द्वारा राख में जले हुए कागजों को लैंस से देखने पर अस्पताल से संबंधित एवं मुगली रोड जैसे दस्तावेज होना ज्ञात हुआ। पुलिस विवेचना में पाया कि 31 जनवरी 2019 को एक मारूति वैन ओमनी में प्लास्टिक का ड्रम लेकर दो आदमी को घटना स्थल जगदीश पाटीदार की पडत जमीन जंगल ग्राम घुंसी बैरछा में शाम 5:45 बजे देखा गया था। एक फरवरी 2019 को सुबह उसी जगह पर महिला की अधजली लाश मिली। पुलिस विवेचना में महिला की पहचान आष्टा जिला सीहोर चिकित्सालय की नर्स वंदना सोनी के रूप में हुई, जिसकी गुमशुदगी आष्टा थाने पर मृतिका की बहन ने लिखाई थी। विवेचना में ज्ञात हुआ कि मृतिका का संबंध आरोपिया हनीफा बी के पति से था, जिस कारण से आरोपिया हनीफा बी एवं मृतिका वंदना सोनी के बीच विवाद होता रहता था। घटना दिनांक को आरोपिया हनीफा बी ने मृतिका वंदना सोनी को अस्पताल परिसर आष्टा से अपने घर मारूपुरा लेकर आई और अपने सहयोगी गुड्डू ऊर्फ रामचरण के साथ मिलकर वंदना के सिर में सरिया मारकर हत्या कर उसकी लाश को प्लास्टिक के ड्रम में, ओमनी वैन को किराए से लेकर, वैन में रखकर, घटना स्थल घटिया खुर्द रोड जंगल घुंसी थाना बैरछा क्षेत्र में जगदीश पाटीदार की पडत जमीन में लाकर पेट्रोल डालकर ड्रम सहित जला दिया। पुलिस थाना बैरछा ने प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया। समंस वारंट जारी करना व साक्षियों पर नियंत्रण में महत्व पूर्ण भूमिका कोर्ट मोहर्रिर लक्ष्मी नारायण यादव की रही।