एण्डोरी, गढपारा एवं कुटरौली पंचायत क्षेत्र के शस्त्र लाइसेंस निलंबित

25 दिसंबर तक संबंधित थानों में शस्त्र जमा करने के आदेश

भिण्ड, 20 दिसम्बर। जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से पंचायत उप निर्वाचन संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने जिले की ग्राम पंचायत एण्डोरी, गढपारा एवं कुटरौली की राजस्व सीमा के भीतर सभी प्रकार के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। यह शस्त्र लाइसेंस 11 जनवरी 2024 तक निलंबित रहेंगे। जिला दण्डाधिकारी ने सभी लाइसेंसधारियों को अपने शस्त्र हर हाल में 25 दिसंबर तक संबंधित पुलिस थानों में जमा करने के आदेश दिए हैं।
इसके अलावा अन्य ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें पंच पद का निर्वाचन होना है, वहां की राजस्व सीमा अंतर्गत समस्त प्रकार के आग्नेय शस्त्र एवं अन्य घातक हथियार लेकर चलने एवं प्रदर्शन करना प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही बारूद तथा विस्फोटक पदार्थों का भण्डारण एवं प्रदाय इन ग्राम पंचायतों की राजस्व सीमा में प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश निर्वाचन कार्य में संलग्न प्रशासनिक अधिकारी एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं सुरक्षा बल पर प्रभावशील नहीं होगा।
जिला दण्डाधिकारी ने स्पष्ट किया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की शस्त्र अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आयुध अधिनियम, भारतीय दण्ड संहिता तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भी दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।