चलती ट्रेन में महिला से पर्स छीनने वाले तीन आरोपियों को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास

सागर, 15 दिसम्बर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बीना, जिला सागर निर्मल मंडोरिया की अदालत ने चलती ट्रेन में महिला से पर्स छीनकर चोरी करनेे वाले अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जित्तू रैकवार, आशीष सोनी एवं छोटू उर्फ पगला पटैल को दोषी करार देते हुए धारा 379 भादंवि, सहपठित धारा 34 के तहत दो-दो वर्ष सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उपसंचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्यामसुंदर गुप्ता ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया गोंडवाना सुपर फास्ट से यात्रा कर रही थी। उसकी एसी थर्ड में वेटिंग टिकिट थी, लेकिन कन्फर्म न होने से स्लीपर सुपर फास्ट का टिकिट लेकर मथुरा से बैतूल की यात्रा कर रही थी, तब स्टेशन बीना पर ट्रेन धीरे-धीरे चल रही थी, उसी समय किसी बदमाश ने खिडकी से हाथ डालकर उसका लेडीज पर्स खींच कर भाग गया। उसने दो बार चेन खींची एवं अन्य यात्रियों ने काफी तलाश की, किन्तु वह नहीं मिला। उसका लेडीज पर्स नीले कलर का एवं उसके अंदर दो सोने के कडे करीब 50 ग्राम, एक सोने की चैन करीब 25 ग्राम, एक लॉकेट 6 ग्राम, नगदी करीब 12 हजार रुपए, एक माइक्रो मेक्स कंपनी का डबल सिम मोबाइल, वोडाफोन सिम, टेबलेट रिलाइंस कंपनी एवं एक वोटर आईडी कार्ड सामान था। फरियादिया की रिपोर्ट के आधार पर थाना जीआरपी बैतूल पुलिस ने अपराध क्र.0/16 पर देहाती नालिसी लेखकर, थाना आरक्षी केन्द्र जीआरपी बीना द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 356, 380 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बीना निर्मल मंडोरिया के न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।