जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक जागरुकता शिविर आयोजित
भिण्ड, 12 अक्टूबर। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुरभि मिश्रा के आदेशानुसार तथा जिला न्यायाधीश एवं सचिव हिमांशु कौशल के मार्गदर्शन में गुरुवार को सहारा इंटर नेशनल स्कूल भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में मुख्य रूप से उपस्थित न्यायाधीश भिण्ड चन्द्रशेखर राठौर एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे ने विद्यालय के समस्त छात्र-छात्राओं को विशेष सप्ताह अंतर्गत एवं एसिड अटैक पीडि़तों के लिए विधिक सेवाएं योजना अंतर्गत एसिड अटैक से संबंधित कानूनी प्रावधानों एवं पीडि़त प्रतिकर योजना 2015 के संबंध में विस्तारपूर्वक बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में समझाया। उन्होंने बताया कि एसिड अटैक का अर्थ है पीडि़त पर एसिड फेंकने या किसी भी रूप में एसिड का उपयोग करने का कोई भी कार्य। इस इरादे से या इस जानकारी के साथ कि ऐसा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्थाई या आंशिक क्षति, विकृति या विकृति का कारण बन सकता है।
इसके साथ ही विद्यालय के समस्त अध्यापकों को यह शपथ दिलाई गई कि वे अपने समुदाय में बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके पड़ोस और समुदाय में किसी बच्चे का बाल विवाह न होने पाए और ऐसे किसी भी प्रयास के बारें में सूचित करने की जिम्मेदारी उनकी है तथा वे बच्चों की शिक्षा एवं बाल मजदूरी, बाल यौन शोषण जैसे किसी भी अन्याय और शोषण के खिलाफ सुरक्षा के लिए भी आवाज बुलंद करेंगे। इसके अतिरिक्त समस्त शिक्षकों एवं उपस्थित अधिकारी, पीएलव्ही द्वारा राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रेषित बाल विवाह मुक्त भारत शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर बाल विवाह मुक्त भिण्ड का संकल्प लिया गया। उक्त कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य, विद्यालय का स्टाफ एवं कृष्ण सिंह पीएलव्ही भिण्ड उपस्थित रहे।