भिण्ड, 26 सितम्बर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नईदिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार लीगल एड डिफेंस काउंसिल कार्यालय का संचालन माह अगस्त से किया जा रहा है। जिसके माध्यम से समाज के उन सभी लोगों को जो कि न्यायालय में अपना पक्ष सही एवं सक्षम तरीके से रख पाने में असक्षम हैं, नियमानुसार उन्हें नि:शुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा निरंतर प्रदाय की जा रही है। जिला अभियोजन की तर्ज पर अभियुक्तों के नि:शुल्क प्रतिनिधित्व हेतु स्थापित लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के नवीन कार्यालय का उदघाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुरभि मिश्रा ने फीता काटकर किया।
अपने उद्वोधन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरभि मिश्रा ने कहा कि समाज के सभी वर्गों तथा मुख्यत: ऐसे वर्ग जोकि आर्थिक, सामाजिक रूप से कमजोर हैं तथा न्यायालय में अपना बचाव करने में असक्षम हैं, को नि:शुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराना ही लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम स्कीम का मुख्य उद्देश्य है, जिसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पूरे देश में लागू किया जा रहा है। इसी तारतम्य में जिला भिण्ड में स्थापित लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम कार्यालय का उदघाटन किया गया है।
इस अवसर पर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड हिमांशु कौशल, समस्त न्यायाधीशगण, जिला विधिक सहायता अधिकारी सौरभ कुमार दुबे, अभिभाषक संघ भिण्ड के अध्यक्ष विनीत मिश्रा, चीफ एलएडीसी हनुमंत बौहरे, डिप्टी चीफ अजय कुमार त्रिपाठी एवं रामवीर सिंह भदौरिया, असिस्टेंट एलएडीसी अमित थापक एवं साधना मिश्रा, एलएडीसी विदुषी राजावत एवं अधिवक्तागण, जिला प्राधिकरण के कर्मचारी उपस्थित रहे।