न्यायालय ने आरोपी पर 15 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया
ग्वालियर, 14 जुलाई। एकादशम अपर सत्र न्यायाधीश/ (विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट) जिला ग्वालियर की अदालत ने नाबालिगा के साथ दुष्कर्म का प्रयत्न करने वाले आरोपी रमेश तिवारी को धारा 366ए भादंसं के अधीन पांच वर्ष कठोर कारवास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 5(एम)/6, सहपठित धारा 18 पॉक्सो अधिनियम 2012 के अधीन 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर एवं एडीपीओ श्रीमती नैन्सी गोयल के अनुसार प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि 20 सितंबर 2019 को अभियोक्त्री की मां सुबह नौ बजे अस्पताल में ड्यूटी के लिए और अभियोक्त्री के पिता मजदूरी करने गए थे। घर में अभियोक्त्री तथा दो बड़ी बहनें थीं। दोपहर लगभग दो बजे अभियोक्त्री मकान की रेलिंग पर खेल रही थी, तभी उनके मकान मालिक (अभियुक्त) रमेश जाटव अभियोक्त्री को गोदी में उठाकर अंदर वाले कमरे में ले गए और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। अभियोक्त्री ने चिल्लाई तो उसकी बहन मौके पर पहुंच गई और एक भगौनी रमेश के सिर में मारी और अभियोक्त्री को अपने घर लेकर आ गई। जिसके बाद अभियुक्त रमेश मौके से भाग गया। अभियोक्त्री की मां शाम 6:30 बजे अपने घर वापस आई तब उसकी दोनों बड़ी पुत्रियों ने उसे घटना की जानकारी दी। अभियोक्त्री की मां अपने ननदोई के पास गई और उसके पश्चात अभियोक्त्री एवं उसकी बहनों को लेकर थाना थाटीपुर ग्वालियर में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने के लिए गई। अभियोक्त्री की मां की सूचना पर अभियुक्त रमेश जाटव के विरुद्ध थाना थाटीपुर के अपराध क्र.487/2019 अंतर्गत धारा 376 भादंसं एवं धारा-3/4 पॉक्सो अधिनियम 2012 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।