शादी समारोह में शस्त्र ले जाने पर प्रतिबंध

थाना प्रभारी ने मैरिज गार्डन संचालकों को दी समझाइश

भिण्ड, 09 मई। हर्ष फायर रोकने हेतु पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री द्वारा थाना प्रभारीयों को निर्देशित कर मैरिज गार्डन संचालकों को हर्ष फायर न किए जाने एवं अन्य समझाइश दिए जाने को निर्देशित किया गया है।
इसी क्रम में शादी समारोह के दौरान मैरिज गार्डन में शस्त्र ले जाने की मनाही करते हुए थाना प्रभारी मेहगांव ने मैरिज गार्डन संचालकों को समझाइश दी गई। उन्होंने कहा है कि शस्त्र लेकर प्रवेश न करने व हर्ष फायर प्रतिबंधित करने संबंधी फ्लेक्स बैनर लगवाए जाएं। मैरिज संचालक थाना प्रभारी, बीट प्रभारी एवं कंट्रोल रूम का नंबर अवश्य नोट कर कर रखें। जब भी जरूरत पड़े संबंधित को फोन कर सूचना दें। उन्होंने मैरिज गार्डन संचालकों से कहा कि कलेक्टर द्वारा जारी हर्ष फायर संबंधी धारा 144 के आदेश को दीवाल पर लगा कर रखें तथा शादी आयोजकों को पूर्व में ही उक्त आदेश से अवगत कराएं।