पत्नी को प्रताड़ित करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास

ग्वालियर, 13 अप्रैल। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला ग्वालियर श्रीमती शिवानी शर्मा के न्यायालय ने पत्नी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले आरोपी गुड्डू मुसलमान उर्फ इरशाद खां को धारा 323 एवं 498ए भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती वंदना गर्ग ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी ने थाना बहोड़ापुर पर उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि दो मई 2015 को विवाह के उपरांत से अभियुक्तगण गुड्डू, आपा, नौसाद, समा उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडि़त करने लगे थे। फरियादिया से उसकी सास सकीना ने कहा कि तेरे माता-पिता ने हमारी एक लाख रुपए की मांग पूरी नहीं की है, तो फरियादिया ने कहा कि उसके माता-पिता के पास देने को कुछ भी नहीं है, इसी बात पर चारों आरोपीगण ने फरियादिया को गालियां दीं। अभियुक्त गुड्ड ने उसे डण्डे मारे, जिससे उसकी कमर में पीछे कि तरफ मूंदी चोट आई। फरियादिया की सास व पति ने उसे घर से धक्का देकर घर से निकाल दिया, तब से वह अपने माता-पिता के घर निवास कर रही है। जिस पर थाना बहोड़ापुर में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन तर्कों से सहमत होकर आरोपी गुड्डू मुसलमान उर्फ इरशाद खां को सजा सुनाई है।