बालक की हत्या करने वाली आरोपिया को आजीवन कारावास

शाजापुर, 01 मार्च। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर, जिला शाजापुर के न्यायालय ने आठ वर्षीय बालक की हत्या करने वाली आरोपिया ममता मालवीय पत्नी देवीलाल पाटीदार उम्र 30 वर्ष निवासी प्रेमनगर कॉलोनी शुजालपुर मण्डी को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 201 भादंवि में पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर यजुवेन्द्र सिंह खिंची ने की।
अभियोजन जिला शाजापुर के मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि नौ जुलाई 2020 को दोपहर तीन बजे आरोपिया ममता मालवीय ने मृतक रुद्र चंदेल उम्र आठ वर्ष का अपहरण कर स्वयं के घर में रखे पानी के ड्रम में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। आरोपिया ममता ने फोन से मृतक रुद्र चंदेल की मां से 30 लाख रुपए फिरोती की मांग की थी। आरोपिया ने साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से मृतक रुद्र चंदेल के शव को पानी के ड्रम से निकालकर घर में बनी पानी की टंकी में डाल दिया और टंकी के ऊपर फर्सी रखकर ढक दिया गया। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर मण्डी पर की गई। थाने पर अपराध पंजीबद्व कर पुलिस ने संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपिया के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपिया ममता को दोषसिद्ध पाते हुए दण्डित किया है।