भोपाल, 17 फरवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्रीमती चेतना दीक्षित के न्यायालय ने महिला के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी शराफत पुत्र फयाज अली उम्र 60 वर्ष निवासी गली नं.पांच, मदीना मस्जिद के पीछे ऐशबाग भोपाल को धारा 354 भादंवि में एक वर्ष कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से एडीपीओ मनोज त्रिपाठी ने पूरी परिस्थितियों को समेकित करते हुए अंतिम तर्क के दौरान पूरे घटनाक्रम को न्यायालय के समक्ष रखा था, जिससे सहमत होते हुए एवं प्रकरण में एक मात्र साक्षी फरियादी के कथनों को अखण्डित मानते हुऐ न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध किया है।
जनसंपर्क अधिकारी एडीपीओ भोपाल मनोज त्रिपाठी के अनुसार 12 अगस्त 2021 को फरियादी ने थाना गांधी नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी चादर बैचने का कार्य करता है। फरियादी की उससे जान पहचान थी और बातचीत होती थी, 27 जुलाई 2021 को दोपहर दो बजे आरोपी अभियोक्त्री के घर आया था, अभियोक्त्री ने उसका आवभगत किया और उससे चादर व तकिया खरीदा, तभी आरोपी ने बुरी नियत से फरियादी का हाथ पकड़ कर गिरा दिया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा, जिसे फरियादी ने धक्का देकर भगाया। बदनामी के डर के कारण फरियादी ने कुछ दिन बाद रिपोर्ट दर्ज कराई थी।