बाल विवाह की करना कानूनी अपराध : व्यास

चाइल्ड लाइन ने दिया बच्चों को खुला मंच

भिण्ड, 13 फरवरी। चाइल्ड लाइन के संचालक शिवभान सिंह राठौर के मार्गदर्शन में चाइल्ड लाइन टीम द्वारा वार्ड क्र.19 दर्पण कॉलोनी भिण्ड में ओपन हाउस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें 48 बच्चे एवं बच्चों के माता-पिता उपस्थित रहे।
इस अवसर पर चाइल्ड लाइन के सदस्य उपेन्द्र व्यास ने बच्चों को बाल विवाह की जानकारी देते हुए बताया कि 18 साल के कम उम्र की बालिका और 21 साल से कम उम्र के लड़के शादी करना कानूनी अपराध है। बाल विवाह की जानकारी 1098 पर दे सकते हैं। जानकारी देने वाले का नाम और नंबर दोनों गोपनीय रखे जाते हैं। टीम मेंबर अजब सिंह ने चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नं.1098 की जानकारी देते हुए कहा कि यह सेवा मुंबई से शुरू होकर आज पूरे देश में संचालित है, अगर कोई बच्चा गुम जाए या बाल श्रमिक बच्चों को मुक्त करवाने के लिए एवं मेडीकल सुविधा दिलाने, शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए बच्चों के माता-पिता व आम नागरिक 1098 से मदद मांग सकते हैं। यदि कोई बालिका को कोई रास्ते में परेशान करता है तो भी आप 1098 पर काल करके चाइल्ड लाइन से मदद ले सकते हैं।
टीम के सदस्य अन्नू तोमर ने बच्चों को चाइल्ड लाइन नं.1098 हाथों की अगुंलियों की सहायता से आसान तरीके से याद रखना बताया। चाइल्ड लाइन के द्वारा सूचनाकर्ता की जानकारी गुप्त रखी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि जो बच्चे अपने माता-पिता से बिछुड़ गए हों वे बच्चे या संबंधित वयस्क कोई भी 1098 पर कॉल करके मदद की गुहार लगा सकता है। टीम मेंबर अनमोल चतुर्वेदी ने बच्चों को गुड टच, बैड टच के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यदि किसी बच्चे को कोई अनजान व्यक्ति आपकी अनुमति के बिना गुप्तांगों के बारे में पूछता है या आपके बिना मर्जी के छूता है तो उसका विरोध करें और शोर मचाना शुरू कर दें, जिससे आपके आस-पास में उपस्थित लोग आपका शोषण होने से बचा सकते हैं। चाइल्ड लाइन 1098 को जानकारी दें। बच्चों ने एक्टिविटी के माध्यम से चाइल्ड लाइन की जानकारी समझी। चाइल्ड लाइन टीम ने बच्चों को बिस्किट बांटकर मुह मीठा कराया। इस अवसर पर आगंनवाड़ी कार्यकर्ता पिंकी यादव, उर्मिला एवं चाइल्ड लाइन टीम के सदस्य आकाश शर्मा आदि ने सहयोग दिया।