भिण्ड, 13 फरवरी। न्यायालय प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड के न्यायाधीश ने लापरवाही पूर्वक डंपर चलाकर दुर्घटना में मृत्यु कारित करने वाले अभियुक्त भुजबल सिंह पुत्र वृंदावन सिंह गुर्जर उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम कैमरा, थाना सरायछौला, जिला मुरैना को धारा 304 भादंवि में दो वर्ष के सश्रम कारावास व दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। इस मामले में प्रकरण का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी भिण्ड अरविंद कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी गोहद शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण कुमार गुप्ता ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 29 दिसंबर 2016 को सुबह के करीब 7:30 बजे फरियादी लोकन्द्र शर्मा अपने ताऊ भगवती शर्मा को गुमटी पर चाय देने को गया था, उसी समय भिण्ड-ग्वालियर हाईवे रोड पर ग्वालियर की तरफ से एक डंपर चालक अपने डंपर को तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ लाया और उसके ताऊ भगवती प्रसाद की गुमटी के पास सामने पलट दिया, जिससे उसके ताऊ डंपर के नीचे दब गए और दबने से उनकी मौके पर मौत हो गई। तब उसने डंपर को देखा तो उस पर नंबर एम.पी.07 जी.ए.4666 था। डंपर का चालक डंपर को छोड़कर मौके से भाग गया था। मौके पर वीरसिंह जादौन एवं राजवीर राठौर थे, जिन्होंने घटना देखी थी। उक्त सूचना पर से थाना गोहद चौराहा में अपराध क्र.0/16 धारा 304ए भादंसं की देहाती नालसी एएसआई दर्शन सिंह द्वारा लेखबद्ध की गई। उक्त देहाती नालसी पर से असल कायम कर आरक्षी केन्द्र गोहद चैराह पर अपराध क्र.285/2016 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अपराध पंजीबद्ध किया गया। घटना स्थल से वाहन डंपर क्र. एम.पी.07 जी.ए.4666 को जब्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियुक्त भुजबल सिंह के विरुद्ध अभियोग पत्र, संज्ञान एवं विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।