भिण्ड, 23 अगस्त। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने सभी मामलों में फरियादियों की कुल आधा दर्जन आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिए हैं।
जानकारी के अनुसार सोमवार को मेहगांव थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम जौधापुरा निवासी फरियादी सरनाम सिंह पुत्र रामदयाल जाटव उम्र 61 साल ने पुलिस को बताया कि जमीन बटवारे को लेकर उसके पुत्र संजय जाटव ने घर के बाहर गाली गलौज किया। जब गाली देने से मना किया तो उसने फरियादी के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। आलमपुर थाना क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्र.10 आलमपुर निवासी फरियादिया श्रीमती अभिलाषा पत्नी विनोद रजक उम्र 35 साल ने पुलिस को बताया कि आरोपी दिनेश पुत्र पूरन रजक उसके घर के बाहर सड़क पर भैंस बांध रहा था, जब उसने घर के बाहर भैंस बांधने से मना किया तो आरोपी गाली गलौज करने लगा। जब फरियादिया ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली।
वहीं रविवार को देहात थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम चंदूपुरा निवासी फरियादी दिलीप पुत्र राधेश्याम राठौर उम्र 22 साल ने पुलिस को बताया कि शादी में न्यौता न देने पर गांव में ही रहने वाले आरोपी नरेन्द्र पुत्र बंशी कुशवाह ने उसे गांव में सोती की पुलिया पर घेर लिया और गाली गलौज करने लगा, जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। मौ थाना क्षेत्रांतर्गत कटरा मोहल्ला मौ निवासी फरियादी राकेश पुत्र मुन्नालाल खटीक उम्र 36 साल ने पुलिस को बताया कि मोहल्ले में रहने वाले आरोपी कल्लन पुत्र महेश खटीक से बकरा खरीदने को लेकर उसका मुहवाद हो गया। जिस पर आरोपी ने गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली।
उधर मिहोना थाना क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्र.12 मिहोना निवासी फरियादी मनोज पुत्र रामलखन बोहरे उम्र 40 साल ने गत 27 अप्रैल को पुलिस को दिए आवेदन ने में बताया था कि पुरानी रंजिश को लेकर आरोपीगण गोपाल चौधरी एवं नारायण चौधरी निवासी मिहोना ने उसके साथ गाली गलौज किया था, जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी, जिस पर पुलिस ने आवेदन जांच के उपरांत आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।