भिण्ड, 09 जनवरी। स्वच्छता कार्य में आपके द्वारा कोई रुचि नहीं लेने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी गोहद ने नगर पालिक के प्रभारी सफाई दरोगा अशोक खरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके स्थान पर हरिओम दरोगा को सफाई दरोगा प्रभार सौंपा गया है।
मुख्य नगर पालिका अधिकरी ने पत्र क्र. नपा/ गोहद/ 2023/175 जारी कर प्रभारी सफाई दरोगा अशोक खरे को अवगत कराया है कि शासन निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन का कार्य प्रगति पर है, आपको कई बार निर्देश देने के उपरांत भी स्वच्छता के काम में आपके द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, उपयंत्री द्वारा आपको उक्त जीबीपी पाइंट के बारे अवगत कराया गया था, किन्तु आपके द्वारा उक्त जीबीपी पाइंट को आज तक समाप्त नहीं किया गया। आज दिनांक को उक्त जीबीपी पाइंट कलेक्टर के संज्ञान में आने के उपरांत भी को पुन: जीबीपी पाइंट को समाप्त करने हेतु निर्देश दिए गए। किन्तु आपके द्वारा कार्य में कोई रुचि नहीं ली गई, आज आपको कई बार फोन लगाया गया किन्तु आपका फोन बंद था एवं आपके घर पर भी सूचना भेजी गई, किन्तु आपके द्वारा कोई उचित जानकारी प्रदाय नहीं की गई। आपके द्वारा शासन नियम निर्देश कार्य नहीं किए जाने एवं स्वच्छता के कार्य में रुचि न लेने के कारण मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 86 एवं मप्र सिविल सेवा नियम 1966 तथा मप्र नगर पालिका सेवा नियम 1973 के नियम 36 के तहत आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन की अवधी में अशोक खरे का प्रभार हरिओम दरोगा पर रहेगा। खरे के निलंबन अवधी में इनका कार्यालय नगर पालिका परिषद गोहद रहेगा एवं नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।