न्यायालय ने 2500 रुपए का जुर्माना भी लगाया
रायसेन, 15 नवम्बर। जेएमएफसी बरेली जयकुमार जैन के न्यायालय ने वारदात करने की नियत से अवैध छुरी रखने वाले आरोपी सोनू उर्फ मायकल पुत्र सुखराम बरौआ उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम गुरारिया, थाना बरेली को मामले में दोषी पाते हुए छाई साल की सजा एवं 2500 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ बरेली सुनील कुमार नागा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पुलिस को आठ दिसंबर 2021 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सोनू कहार उर्फ मायकल बस स्टेण्ड बाड़ी पर वारदात करने की नियत से खड़ा हुआ है। जिसकी तस्दीक हेतु मौके पर पहुंचने पर मुखबिर के बताए अनुसार एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे पुलिस आरक्षकों एवं दो साक्षीगण की मदद से पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम सोनू उर्फ मायकल एवं पता बताया। तलाशी करने पर उसकी कमर में बांई तरफ एक छुरी खुशी हुई मिली, जिसके संबंध में उसके पास कोई वैधानिक अनुज्ञप्ति नहीं मिली। थाना बाड़ी पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र.353/2021 धारा 25 आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय जेएसमएफसी बरेली ने आरोपी सोनू उर्फ मायकल को धारा 25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम में दो वर्ष छह माह का कठोर कारावास व 2500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।