आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी को सात वर्ष कारावास

विदिशा, 30 अगस्त। अपर सत्र न्यायाधीश तहसील लटेरी, जिला विदिशा के न्यायालय ने सोमवार को आत्म हत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले अभियुक्त पवन मीना को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 305 भादंवि में सात वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ हरीराम कुशवाह ने की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार मामला आनंदपुर थाना क्षेत्र का है। जिसमें 20 अप्रैल 2016 को पीडि़ता ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली थी। अभियुक्त मृतिका को स्वयं के साथ शादी करने के लिए विवश करता था और फोन पर उसको परेशान करता था। शादी नहीं करने पर मृतिका के भाई को जान से मारने की धमकी देता था। जिससे परेशान होकर मृतिका ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिस पर थाना आनंदपुर पुलिस द्वारा मामला पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने मामले की संपूर्ण सुनवाई के पश्चात अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराया और धारा 305 भादंवि के अंतर्गत सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने का दण्डादेश दिया है।