रायसेन, 29 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज, जिला रायसेन श्री नीरज अग्रवाल के न्यायालय ने न्यायालय के साथ छल करने वाले आरोपी बिहारी पुत्र पन्नालाल उम्र 51 वर्ष को पुलिस थाना औबेदुल्लागंज को एकाधिक धाराओं में दो साल का कठिन कारावास एवं कुल दो हजार रुपए जुर्मान से दण्डित किया गया। इस मामले में मप्र राज्य की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज लोकेन्द्र कुमार द्विवेदी ने पैरवी की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 21 जुलाई 2012 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौहरगंज के न्यायालय में वाहन दुर्घटना से संबंधित अपराधिक मामला बागमल अहिरवार नामक अभियुक्त निवासी ग्राम दीपडी के विरुद्ध विचाराधीन था। लेकिन उसके स्थान पर अभियुक्त बिहारी पुत्र पन्नालाल आपने आपको बागमल अहिरवार बताते हुए न्यायालय में सुनवाई के दौरान बराबर उपस्थित हो रहा था और इस प्रकार बागमल बनकर न्यायालय के साथ प्रतिरूपण द्वारा छल कर रहा था। न्यायालय में जैसे ही इस छल का खुलासा हुआ तो न्यायालय की ओर से इस अपराध की सूचना संबंधित थाना औबेदुल्ला गंज को भेजी गई। जहां अभियुक्त बिहारीलाल के विरुद्ध धारा 419 एवं 420 भादंसं के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ने पक्ष रखते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित कराया। फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए दण्डित करने का आदेश सुनाया है।