नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

सागर, 29 अगस्त। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/ तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर श्रीमती नीलम शुक्ला के न्यायालय ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के अभियुक्त थोबन रैकवार पुत्र लक्ष्मन रैकवार उम्र 66 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत नरयावली, जिला सागर को धारा 354 भादंवि के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 3(1)(2)(1) एससी/ एसटी एक्ट के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 3(2)(1ए) एससी/ एसटी एक्ट के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास व 500 रुपए जुर्मान से दण्डित किया है। राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना इस प्रकार है कि दो फरवरी 2017 को दिन के करीब 11 बजे बालिका गांव के एक व्यक्ति के कछवारे में नींबू तोडऩे गई थी कि तभी गांव का अभियुक्त थोबन रैकवार आया और उसने बालिका को पीछे से पकड़ लिया और कहा कि उसे बालिका के साथ गलत काम करना है, तब बालिका के चिल्लाने पर गांव की एक महिला आई तो अभियुक्त थोबन बालिका को छोड़कर भाग गया। फिर बालिका ने उसकी बहन को घटना के बारे में बताया। बालिका की रिपोर्ट पर से थाना नरयावली में भादवि, पॉक्सो एक्ट एवं एससी/ एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। अभियोक्त्री के धारा 161 दंप्रसं एवं धारा 164 दंप्रसं के कथन तथा साक्षियों के धारा 161 दंप्रसं के कथन लेख किए गए। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायाल में विचारण के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए मामला संदेह से परे प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय ने अभियुक्त थोबन रैकवार को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास तथा 500-500 रुपए के जुर्माने का दंडादेश पारित किया है।