सागर/बीना, 18 अगस्त। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश तहसील बीना, जिला सागर श्री हेमंत कुमार अग्रवाल के न्यायालय ने अपहरण एवं मारपीट के मामले में अभियुक्त रघुनाथ उर्फ नत्थु पुत्र राजाराम कुर्मी उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम गिरोल एवं सोवत पुत्र जुझार सिंह लोधी उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम लहरावदा, थाना भानगढ़, जिला सागर को धारा 325 भादंवि, सहपठित धारा 34 के तहत पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्यामसुंदर गुप्ता ने की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार मामला इस प्रकार है कि सात जून 2015 को फरियादी चंद्रपाल अपने चाचा बलराम के साथ लेवर का पेमेंट करने के लिए लहरावदा रोड पर गया था। शाम करीब पांच बजे सड़क पर लेवर का पेमेंट कर रहे थे, वहां पर नत्थू कुर्मी एवं सोवत लोधी लहरावदा के सात-आठ आदमियों के साथ एक बोलेरो गाड़ी से आए। नत्थू कुर्मी व सोवत लोधी बोले कि बलराम सिंह ठेकेदार कहां है और बलराम को देखकर सभी रॉडों व डंडों से मारपीट करनेे लगे। फरियादी चंद्रपाल बचाने लगा तो सोवत लोधी ने कट्टे से उसके ऊपर एक फायर किया और पेमेंट मांगने लगा एवं बलराम को पकड़कर जबरदस्ती जीप में पटक कर ले गए। इतने में फरियादी के चाचा का लड़का महिपाल बोलेरो गाड़ी से आ गया। चंद्रपाल ने उन्हें बताया और महिपाल एवं ड्राईवर जगदीश के साथ बोलेरो से पीछा किया तो देवराजी से आगे कंजिया रोड पर बलराम को चलती गाड़ी से फेंक दिया। फरियादी चंद्रपाल, महिपाल एवं जगदीश मौके पर पहुंच गए और बलराम को उठाया बलराम के मुंह से खून निकल रहा था और बेहोश हो गए। फिर बलराम को बीना सरकारी अस्पताल इलाज के लिए गाड़ी में रखकर लाए, वहां से इलाज के लिए सागर रिफर कर दिया गया। नत्थू कुर्मी और सोवत लोधी ने बलराम को जान से मारने की नियत से अपहरण किया था। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना भानगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना की और आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। प्रकरण में न्यायालय द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध धारा 364, 307, 325, 148, 149 भादंवि का आरोप विरचित किया गया। न्यायालय में लगभग छह वर्ष पांच माह तक मामले का विचारण चला। विचारण के दौरान शासन की ओर से अभियोजक श्याम सुंदर गुप्ता ने तर्क प्रस्तुत किए। न्यायालय द्वारा चार आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया एवं आरोपीगण रघुनाथ उर्फ नत्थू एवं सोवत लोधी के विरुद्ध मामले को प्रमाणित पाया और दोनों को धारा 325/34 भादंवि में पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है।