भोपाल, 28 अप्रैल। तृतीय एडीजे भोपाल श्री अरविंद कुमार शर्मा के न्यायालय ने सत्र प्रकरण क्र.484/20 में थाना पिपलानी जिला भोपाल के अपराध क्र.546/20 में चरित्र शंका के चलते पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी राजकुमार नामदेव को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास तथा तीन हजार रुपए जुर्माना, धारा 201 भादंवि में सात वर्ष कठोर कारावास व दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया गया। जुर्मादा अदा न करने पर क्रमश: छह माह एवं तीन माह का अतिरिक्त भुगताए जाने का आदेश भी दिया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारीद्वय भोपाल श्रीमती वर्षा कटारे एवं विजय कोटिया ने की।
अभियोजन सहायक मीडिया प्रभारी जिला भोपाल दीपक बंसोड के अनुसार संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि अभियुक्त मृतिका के चरित्र पर संदेह को लेकर मारपीट करता था, 23 जून 2020 को अपनी पत्नी के घर खाना खाने को लेकर विवाद होने पर आरोपी द्वारा पत्नी की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई। अभियुक्त का अपनी पत्नी से पूर्व से विवाद था, दोनों पति-पत्नी अलग-अलग रहते थे। मृतिका अपने दोनों बेटों के साथ अपने पति से अलग रहती थी तथा टिफिन सेंटर का काम करती थी। पूर्व में भी मृतिका द्वारा आरोपी के विरुद्ध थाने में शिकायत की गई थी। घटना से एक दिन पहले भी आरोपी का मृतिका से विवाद हुआ था। घटना दिनांक को आरोपी मृतिका के घर आया जब उसके दोनों बेटे काम पर गए थे और उससे खाना मांगने के बहाने घर में प्रवेश किया और फिर दरवाजा बंद किया और चाकू से गोद-गोद कर हत्या कर दी, इसी दौरान जब आरोपी घर पर था तभी मकान मालकिन ने दरवाजा खटखटाकर खुलवाया तो आरोपी ने थोड़ा दरवाजा खोला तो आरोपी के हाथ में खून से लतपथ थे और हाथ में चाकू था और हाथ चोटिल थे। मकान मालकिन के पूछने पर कहा कि सब्जी काटने से हाथ कट गए हैं। जब मृतिका के लड़के का दोस्त घर आया तब उसने आरोपी को घर पर देखा तो पूछने पर बताया कि इसने खुद को चाकू मार लिया है।