नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को 20-20 वर्ष का कारावास

अपराध में सहयोगी महिला आरोपिया को सात साल की सजा

रायसेन, 28 अप्रैल। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन श्री कृपाशंकर शाक्या के न्यायालय ने द्वारा थाना बेगमगंज के अपराध क्र.191/2018, विशेष सत्र प्रकरण क्र.68/2020, धारा 363, 376डी, 366ए, 342, 343, 506 भादंवि एवं 5(एल)/06 पॉक्सो एक्ट में निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण देवी उर्फ देवेन्द्र निवासी रूसल्ला सागर, राजेन्द्र बंसल निवासी कनघर एवं सुमित्रा बाई निवासी घटियारी सागर को दोषी पाते हुए अलग-अलग धाराओं में अधिकतम 20 वर्ष की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया है। शासकीय अधिवक्ता ने यह बताया कि उक्ता मामला शासन द्वारा निर्धारित किए गए चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी का होकर गंभीर प्रकरण था। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एजीपी बद्रीविशाल गुप्ता एवं एडीपीओ बेगमगंज माधव सिंह गौड़ ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 29 अप्रैल 2018 को फरियादी ने पीडि़ता के घर से गुम होने की रिपोर्ट थाना बेगमगंज में की थी, जिसमें उसने अपने रिश्तेदार आरोपी देवी उर्फ देवेन्द्र पर पीडि़ता को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने की शंका लिखाई थी। अनुसंधान के दौरान पीडि़ता जो कि नाबालिग होकर 16 वर्ष की थी, आरोपी सुमित्रा द्वारा बहला-फुसलाकर आरोपी देवी के साथ भगाने में मदद की एवं बाद में आरोपी देवी एवं अन्या आरोपी राजेन्द्र द्वारा पीडि़ता के साथ अवैध परिरोध में रखकर बलात्संग का अपराध किया गया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्या के आधार पर न्यायालय ने तीनों आरोपीगण को उक्त धाराओं में दोषी पाते हुए निम्नानुसार सजा सुनाई। जिसमें महिला आरोपी सुमित्रा को धारा 363 भादंवि में पांच साल एवं धारा 366 भादंवि में सात साल एवं एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया तथा आरोपी देवी एवं राजेन्द्र को धारा 363 भादंवि में पांच साल एवं 366ए भादंवि में सात साल एवं धारा 376(2)एन में 20-20 साल की कठोर कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया गया एवं आरोपी देवी को धारा 343 भादंवि में एक वर्ष एवं राजेन्द्र को 344 भादंवि में दो वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण में आरोपीगण को सजा भुगताये जाने हेतु जेल भेजा गया है।