छतरपुर, 09 मार्च। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) छतरपुर की न्यायालय ने छह वर्षीय अबोध बालिका के साथ गलत हरकत करने के मामले में आरोपी को पांच साल कठोर कैद की सजा सुनाई है।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी ने थाना बमीठा में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि छह मार्च 2021 को उसके घर के सामने रहने वाले एक व्यक्ति ने उसे दो वीडियो दिखाई। दोनों वीडियो में पान की गुमटी लगाने वाला आरोपी उसकी बड़ी लड़की के साथ गलत हरकत कर रहा था। तब फरियादी ने अपनी मां से पूछा तो उसने बताया कि वह घटना दिनांक पांच मार्च को पीडि़ता को लेकर बस में सामान रखने बस स्टैण्ड गई थी और वहीं आरोपी की गुमटी के पास बैठकर बस का इंतजार कर रही थी। फरियादी ने पीडि़ता से पूछा कि क्या हुआ तो पीडि़ता ने बताया कि आरोपी ने उसे गोलकतरी खाने के बहाने अपने पास बुलाकर गोद में बिठाया था। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना बमीठा में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में पेश किया गया। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखा गया। अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी प्रवेश अहिरवार ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने आरोपी को धारा 354 भादंवि में तीन साल कठोर कैद एवं दो हजार रुपए जुर्माना एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 9(एम)/10 में पांच साल कठोर कैद एवं पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।