नाबालिग बालक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 12 साल की सजा

भोपाल, 28 फरवरी। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) जिला भोपाल श्रीमती पदमा जाटव के न्यायालय ने नाबालिग बालक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पल्लाश उर्फ पलाश को धारा 377 भादंवि में 10 वर्ष का कारावास एवं छह हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 5जी/6 पाक्सो एक्ट में 12 वर्ष कारावास व आठ हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 342, 343 भादंवि में एक-एक वर्ष कारावास व एक-एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर अभियोजन का संचालन अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी भोपाल टीपी गौतम ने किया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी/ एडीपीओ भोपाल आशीष दुबे ने बताया कि 13 जून 2019 को फरियादी वाल वीरू उर्फ प्रताप सिंह पुत्र रामसिंह ठाकुर उम्र 11 साल निवासी मकान नं. बीबी-58, जनता क्वार्टर, गौतम नगर, थाना गोविंदपुरा, भोपाल की रिपोर्ट पर आरोपीगण पल्लाश उर्फ पलाश पुत्र परशराम उम्र 19 साल निवासी यश बैंक के सामने फुटपाथ, थाना एमपी नगर भोपाल, संतोष भालेराव उर्फ अकडू पुत्र गोविन्द भालेराम उम्र 30 साल निवासी ज्योति चैराहे के पास, वत्रा अस्पताल, एमपी नगर भोपाल एवं दो अन्य वाल अपचारी के विरुद्ध अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया था।