न्यायालय ने लगाया 12 हजार का अर्थदण्ड
शाजापुर, 28 फरवरी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के न्यायालय ने चिन्हित एवं जघन्य अपराध के दोषी आरोपी शंकरलाल पुत्र अमर सिंह बागरी उम्र 55 वर्ष निवासी कृष्णा नगर, शुजालपुर मण्डी को धारा 5एल/6 पॉक्सो अधिनियम में 25 वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 450 भादंसं में पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। अपील अवधि पश्चात पीडि़ता को जुर्माने की कुल राशि 12 हजार रुपए दिलाए जाने के आदेश भी न्यायालय ने दिया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक अभियोजन शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर संजय मोरे ने की।
जिला मीडिया प्रभारी/एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार ने अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर संजय मोरे द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार बताया कि 27 अप्रैल 2021 को रात करीब 10 बजे पीडि़ता अपने घर में टीवी देख रही थी, उस समय आरोपी शंकरलाल उसके घर के अंदर आया और टीवी देखने लगा। आरोपी ने पीडि़ता को गोद में बिठा लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं और उससे बोला कि किसी को बोलना मत। पीडि़ता ने घटना अपनी मां को बताई तो उसने पीडि़ता की बात पर विश्वास नहीं किया और पीडि़ता से बोला कि तू वापस टीवी वाले कमरे में जा। पीडि़ता वापस टीवी वाले कमरे में आई तो पीडि़ता की मां व बुआ ने आड़ में से देखा कि आरोपी शंकरलाल पीडि़ता के साथ गलत हरकत कर रहा था। पीडि़ता की मां व बुआ ने आरोपी को वहां से भगाया उसके बाद पीडि़ता ने घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर मण्डी पर की। अनुसंधान पश्चात आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यालयालय ने प्रकरण में आई साक्ष्य व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया गया।