क्रूरता पूर्वक ट्रक में गाय एवं बछड़ों को भरकर ले जाने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

न्यायालय ने आरोपी पर लगाया 11 हजार 50 रुपए का जुर्माना

रायसेन, 28 फरवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील सिलवानी जिला रायसेन के न्यायालय ने निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त चांद अहमद पुत्र अवरार अहमद निवासी सोनिया गांधी कॉलोनी, एशबाग भोपाल को गाय एवं बछड़ों को ट्रक में क्रूरता पूर्वक भरकर ले जाने के आरोप में दोषी पाते हुए धारा 11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में 50 रुपए जुर्माना, धारा 4 सहपठित धारा 9(1) मप्र गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, धारा 6 सहपठित धारा 9(2) मप्र गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 में पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना व एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 4, 6(क), 6(ख) सहपठित धारा 10 मप्र कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 1959 में एक हजार रुपए जुर्माना व एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में राज्य की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सिलवानी राजेन्द्र कुमार वर्मा ने पैरवी की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 14 मार्च 2014 को शाम सात बजे विष्णु प्रसाद बैरागी ने थाना बम्होरी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि भैंसरा गांव के पास देहगांव रोड जोड पर एक ट्रक क्र. एम.पी.09 एच.एफ.8027 जमीन में धंसा हुआ खड़ा है तथा पूरा ट्रक एक त्रिपाल से ढका है, जिसके अंदर गाय-बछड़े काफी क्रूरता से भरे हुए हैं। घटना स्थल पर पहुंचकर बम्होरी स्टाफ व ग्राम वासियों की मदद से ट्रक में भरे गाय बछड़ों को निकाला गया। ट्रक में लगभग 50-60 गाय-बछड़े भरे थे, जिनमें से एक बैल व 22 गाय मृत पाई गईं एवं तीन बैल 11 गाय गौशाला गुंदरई में छोड़ी गईं व बांकि गाय खेतों में इधर-उधर भाग गईं। घटना स्थल पर ट्रक चालक व उसके साथी ट्रक छोड़कर भाग गए। साक्षी विष्णु प्रसाद बैरागी द्वारा थाना बम्होरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई। अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। नक्शौ-मौका तैयार किया गया व साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। संपूर्ण अन्वेषण कार्रवाई उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।