भिण्ड, 11 जनवरी। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड श्री पूरन सिंह के न्यायालय ने मंगलवार को पत्नी की हत्या के आरोपी विनोद पुत्र धनीराम आदिवासी निवासी वार्ड क्र.एक छतरपुरा गोहद को धारा 302 में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।
अपर लोक अभियोजक केसी उपाध्याय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्त विनोद अपनी पत्नी मृतिका के चरित्र पर संदेह करता था, इसी बात पर आए दिन पत्नी से झगड़ा करता था। 26 अप्रैल 2018 को रात्रि 12 बजे अभियुक्त फरियादी अरुण की मां से झगड़ा कर रहा था, तभी अभियुक्त ने उसे रस्सी से गला घोंट दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। फरियादी अरुण की रिपोर्ट पर पुलिस ने गोहद थाना में अपराध क्र.97/2018 धारा 302 भादंवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान साक्षीगणो के कथन न्यायालय में कराए गए एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर घटना पर प्रयुक्त रस्सी जब्त कर विवेचना अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने विचारण उपरांत मृतिका के पति विनोद को आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।