सागर, 20 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर सुश्री आयुषी उपाध्याय के न्यायालय ने आरोपीगण मुुख्तार अहमद, मोहसिन खान, मसूद खान, एवं कामिल खान निवासीगण दयानंद वार्ड थाना सिटी कोतवाली जिला कोधारा 323 भादवि में छह माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माना और धारा 452 भादवि में दो साल छह माह का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रेखा मांझी ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना कोतवाली में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि छह जनवरी 2012 की सुबह 10 बजे उसके चाचा मुुख्तार अहमद और उनके लड़के मोहसिन खान, मसूद खान एवं कामिल खान उसके घर आए और फरियादी के घर का दरवाजा तोडऩे लगे और गंदी-गंदी गालिया देने लगे। फरियादी और उसके भाई ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्तगण ने उनके साथ लात-घूसों से मारपीट की जिससे उन्हे गंभीर चोटे आई। उसकी पत्नी उसे बचाने आई तो उसके साथ भी अभियुक्तगण ने लात-घूसों से मारपीट की जिससे उसे भी गंभीर चोट आई। मौके पर गाली की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग आ गए, उन्हें देखकर अभियुक्तगण भाग गए और जाते-जाते धमकी दी कि मकान खाली नहीं किया तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त घटना के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना और प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण मुुख्तार अहमद, मोहसिन खान, मसूद खान एवं कामिल खान को धारा 323 भादवि में छह माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड और धारा 452 भादवि में दो साल छह माह का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।