गलत काम करने वाले फूफा को 20 वर्ष का कठोर कारावास

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी ने सुनाई सजा

विदिशा, 24 जून। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जिला विदिशा सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय ने आरोपी भगवान सिंह पुत्र मांगीलाल आदिवासी को भादवि की धारा 376(3), 376(2)(एफ), 376(2)(एन) में 20-20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का कुशल सचालन विशेष लोक अभियोजक/ एडीपीओ श्रीमती प्रतिभा गौतम ने किया।
मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) जिला विदिशा के अनुसार घटना इस प्रकार है कि पीडि़ता अपने परिवार के साथ निवास करती थी, घटना दिनांक से एक साल पहले आरोपी भगवान सिंह पीडि़ता के गांव मजदूरी करने आया था और तभी से पीडि़ता के घर में रह रहा था। आरोपी ने पीडि़ता के घर आने के एक महीने बाद ही उसके साथ गलत काम किया और पीडि़ता को डराया कि उसने यह बात किसी का बताई तो वह उसके पापा को मार डालेगा। आरोपी भगवान सिंह के डर के कारण पीडि़ता ने किसी को यह बात नहीं बताई। आरोपी द्वारा पीडि़ता के साथ कई बार गलत काम किया गया। जिससे पीडि़ता गर्भवती हो गई थी। जब पीडि़ता अपनी बुआ के घर गई तो उसने अपनी बुआ को पूरी बात बताई। इस घटना की रिपोर्ट पीडि़ता ने थाना करारिया में लेखबद्ध कराई, तत्पश्चात प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना उपरंात अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। मामले में हुई गवाही, मेडिकल एवं वैज्ञानिक साक्ष्य तथा नवीनतम न्याय दृष्टांतों के माध्यम से विशेष लोक अभियोजक/ एडीपीओ प्रतिभा गौतम द्वारा संदेह से परे आरोपी के अपराध को प्रमाणित किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एवं विशेष लोक अभियोजक/ एडीपीओ प्रतिभा गौतम द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को प्रमाणित मानकर न्यायालय ने दुष्कर्मी भगवान सिंह भादवि की धारा भादवि की धारा 376(3), 376(2)(एफ), 376(2)(एन) में 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।