रायसेन, 01 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश जिला रायसेन श्रीमती नौशिन खान के न्यायालय ने निर्णय पारित करते हुए बालिका से छेड़छाड करने के आरोपी विष्णु प्रसाद कुशवाह उम्र 23 वर्ष निवासी पटना मुआर, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन को धारा 354 भादंसं में दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी रायसेन श्रीमती भारती गेडाम ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्या के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 15 अक्टूबर 2017 को रात करीब आठ बजे जब अभियोक्त्री अपने घर के बाड़े में शौच के लिए गई थी तो आरोपी विष्णु अचानक से उसके पास आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ कर कहने लगा कि चलो कहीं भाग चलते हैं। उसने मना किया तो जबरदस्ती करने लगा। हाथापाई, झूमाझटकी में उसके उसकी बांई आंख में चोट लग गई । उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका मझला भाई आ गया, उन्हें देखकर विष्णु वहां से भाग गया। अभियुक्त ने उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की थी। रात होने के कारण वह थाने में रिपोर्ट करने नहीं जा पाई। इसलिए वह 16 अक्टूबर 2017 को अपने पिता के साथ थाना सिलवानी में रिपोर्ट करने गई। अभियोक्त्री के लिखित शिकायत आवेदन के आधार पर थाना सिलवानी में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र.309/20217 अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया और पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।