रिश्वत मामले में गौरिहार जनपद पंचायत सीईओ की अग्रिम जमानत निरस्त

सांसद निधि से सीसी रोड के रुपए निकालने के लिए मांगी थी 10 हजार की रिश्वत

गौरिहार, 29 नवम्बर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश लोकायुक्त सुधांशु सिन्हा के न्यायालय ने सांसद निधि से सीसी रोड के रुपए निकालने के लिए 10 हजार की रिश्वत मांगने वाले आरोपी जनपद पंचायत सीईओ जयशंकर तिवारी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है। विशेष अभियोजक (लोकायुक्त)/ एडीपीओ केके गौतम ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किए तथा न्यायालय से अनुरोध किया कि आरोपी द्वारा वरिष्ठ पद/ जनपद सीईओ के पद पर पदस्थ था, उच्च स्तर पर किए जाने वाले भ्रष्टचार के मामलों को गंभीरता से लिया जाए तथा अग्रिम जमानत का लाभ न दिया जाए।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी रोजगार सहायक ग्राम पंचायत मिश्रनपुरवा नेे आरोपी तत्कालीन सीईओ जनपद पंचायत गौरिहार, जयशंकर तिवारी के विरुद्ध लोकायुक्त सागर में शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया कि सांसद निधि से मिश्रनपुरवा में सीसी रोड निर्माण का पांच लाख रुपए का कार्य करवाया जाना तथा उक्त कार्य की सीसी जारी हो गई है। जिसमें जनपद पंचायत सीईओ उससे उक्तपूर्ण कार्य के दो प्रतिशत राशि 10 हजार रुपए कमीशन के तौर पर मांगा गया था और फरियादी जब आरोपी से ग्राम पंचायत के नए कार्य के लिए उनसे मिला तो आरोपी द्वारा उक्त पुराने कार्य के पैसे मांगे गए और कहा गया कि जब तक पुराने काम के 10 हजार रुपए नहीं दोगे तब तक कोई नया काम नहीं करने देंगे। वह आरोपी सीईओ को रिश्वत नहीं देना चाहता था, बल्कि उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। फरियादी के उक्त आवेदन पर लोकायुक्त टीम सागर द्वारा ट्रेप कार्रवाई करते हुए 16 अक्टूबर 2019 को आरोपी जयशंकर तिवारी को 10 हजार रुपए रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा, जिस पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था।