प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन ने 6 सूत्रीय लंंबित मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

ग्वालियर, 26 अगस्त। प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन जिला शाखा ग्वालियर के पदाधिकारियों ने 6 सूत्रीय लंबित मांगों के संबंध में जिला कलेक्टर ग्वालियर के प्रतिनिधि तहसीलदार ग्वालियर डॉ. प्रभाकर को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में मांग की गई है कि मप्र छत्तीसगढ पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 परिशिष्ट 6 जिस आधार पर महंगाई राहत स्वीकृति के पूर्व दोनों राज्य सरकारों द्वारा परस्पर सहमति की प्रक्रिया अपनाई जाती हैं, उसको समाप्त या विलोपित किया जाकर केन्द्र सरकार के पेंशनर्स के अनुरूप राहत राशि का भुगतान किया जाए। जुलाई 2024 से तीन प्रतिशत राहत राशि के एरियर का भुगतान कर जनवरी 2025 से राहत राशि का भुगतान किया जाए। महंगाई राहत का 32 माह एरियर एवं 27 माह का एरियर का निराकरण तुरंत किया जाए। संभाग स्तरीय पेंशनर की सूचना सहायता तथा जिला स्तर पर पेंशनर फोरम गठित की जाकर उसकी नियमित बैठक की व्यवस्था के संबंध में अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया जाए। जिस प्रकार से 80 वर्ष की आयु होने पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भुगतान की जाती है, उसी अनुसार 65 पर 5 प्रतिशत, 70 पर 10 प्रतिशत, 75 पर 15 प्रतिशत एवं 80 पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भुगतान की जाए। पेंशनर्स को सेवानिवृत्ति होने के उपरांत से ही आयुष्मान का लाभ दिया जाए। राज्य शासन द्वारा पेंशनर के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2011 में स्थापित संभागीय एवं जिला पेंशन कार्यालय को समाप्त करने के क्रियावन के आदेश पर तत्काल रोक लगाई जाए।
ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री एवं ग्वालियर जिलाध्यक्ष मोहन सिंह कुशवाह, सरनाम सिंह जादौन, आरपी शर्मा, नंदकिशोर गोस्वामी, हवलदार सिंह भदौरिया, ओपी अजमेरिया, राजकुमार शर्मा, संतोष कुमार सिंह राठौर, ब्रह्मानंद चतुर्वेदी, अनिरुद्ध कुमार पाण्डे, कृष्णस्वरूप शर्मा, डॉ. प्रीतम सिंह कुशवाहा, राजाराम सिंह सेंगर, जयंतीलाल, पुरुषोत्तम दास, सीताराम जरसोनिया, नरेन्द्र चौधरी, विद्युत विभाग से रामअवतार मिश्रा, ब्लॉक अध्यक्ष मुरार सत्येन्द्र आदि प्रमुख हैं।