– जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
भिण्ड, 05 अगस्त। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने बिना हेलमेट धारण किए चलने वाले दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल प्रदान नहीं किए जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि विगत वर्षों में भिण्ड जिले में सडक दुर्घटनाओं में हो रही निरंतर वृद्धि तथा इनमें होने वाली क्षति के संदर्भ में यह तथ्य ध्यान में लाया गया है कि दो पहिया वाहनों के वाहन चालक द्वारा यदि हेलमेट लगाए जाएं तो निश्चित ही इन सडक दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में कमी लाई जा सकती। इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं, साथ ही मप्र मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-129 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन सवारी तथा वाहन चालक अनिवार्य रूप से आईएसआई मार्क हेलमेट (सुरक्षात्मक टीप) पहनेगा। स्पष्टत: इस प्रकार बिना हेलमेट धारण कर दो पहिया वाहन चालकों द्वारा जब सार्वजनिक मार्गों पर सफर किया जाता है तो किसी भी समय उनकी तथा आमजन की जान जोखिम में रहने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। अत: इन पर अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।
कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 के अंतर्गत प्रदत्त शाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भिण्ड जिले के राजस्व सीमा क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है कि ऐसे दो पहिया वाहन चालक जिनके द्वारा हेलमेट धारण नहीं किया है उन्हें किसी भी पेट्रोल/ सीएनजी पम्प द्वारा पेट्रोल अथवा सीएनजी का प्रदाय नहीं किया जाएगा। चूंकि यह आदेश आम जनता के महत्व का है तथा आम जनता व जिले के सभी पेट्रोलपम्प संचालकों को संबोधित है, जिसकी व्यक्तिश: सूचना दी जाना संभव नहीं होने से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत एक पक्षीय पारित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में अपनी आपत्ति/ आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (5) के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त प्रतिबंध मेडिकल संबंधी मामलों व आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम/ आदेश के प्रतिबंधों के अतिरिक्त होंगे।