लवकुश नगर, 10 नवम्बर। अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश लवकुश नगर श्री गिर्राज प्रसाद गर्ग की अदालत ने धारदार हथियार से पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति मूलचन्द्र अहिरवार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना 27 सितंबर 2018 की है, फरियादी धर्मदास अहिरवार निवासी लवकुश नगर ने थाना लवकुश नगर में रिपोर्ट लेख कराई कि वह अपने बटाई वाले खेत में उड़दा काटने मोहल्ले के कुछ लोगों को लेकर आया था और वह खेत के पास ही भैंस चरा रहा था। उसने पास के खेत में देखा कि मूलचन्द्र अहिरवार की पत्नी गणेशी बाई जो उसके बटाई वाले खेत में उड़दा काट रही थी, खून से लथपथ मरी पड़ी थी, फिर उसने तत्काल उसके लड़के को उसके घर जाकर सूचना दी तो वह खेत पर आया तो गणेशी बाई के साथ उड़दा काट रहे व्यक्ति ने उसे बताया कि मृतिका गणेशी बाई का पति मूलचन्द्र अहिरवार, उसको बुलाकर ले गया था। गणेशी बाई की हत्या उसके पति मूलचन्द्र अहिरवार ने किसी धारदार हथियार से उसकी गर्दन व पेट में मारकर कर दी है। उक्त सूचना के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने संपूर्ण विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक/ एडीपीओ श्रीराम यादव ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत एवं गवाह कोर्ट में पेश किए। अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश गिर्राज प्रसाद गर्ग की कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी मूलचन्द्र अहिरवार को हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।