रायसेन, 10 नवम्बर। न्यायालय जेएमएफसी बरेली ने मारपीट कर गाली गलौच करने एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपीगण गयाप्रसाद धाकड़ उम्र 32 वर्ष एवं गुड्डू उर्फ भगवान सिंह धाकड़ उम्र 35 वर्ष पुत्रगण शिंभुदयाल धाकड़ निवासी कोटपार गणेश, थाना बरेली को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्मान से दण्डित किया है।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने थाने में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि 15 जनवरी 2014 को रात्रि करीब 11 बजे घर पर उसकी पत्नी के उठाने पर उसने देखा कि एक आदमी घर के बाहर सूखने के लिए पड़े कपड़ों को लेकर भागने लगा। जब फरियादी ने उसका पीछा किया तथा उस व्यक्ति से कहा कि रुक जा नहीं तो फरियादी उसे मारेगा, यह सुनने पर वह व्यक्ति खड़ा हो गया, फरियादी ने पास जाकर देखा तो वह गावं का गयाप्रसाद था जो शराब के नशे में घूम रहा था। फरियादी ने उसे उसके घर जाने को कहा तो वह फरियादी को गाली देने लगा, फरियादी ने गयाप्रसाद को समझा कर भगा दिया, फिर अभियुक्त गयाप्रसाद, उसके बड़े भाई गुड्डू के साथ हाथ में लाठी लेकर आया और फरियादी एवं उसकी बहन सीता को लट्ठ से मारने लगे, जिससे फरियादी के घुटने में तथा दाहिने हाथ में चोंटे आई थीं तथा सीता को भी चोंटे आई थीं। अभियुक्तगण जाते जाते जान से खत्म करने की धमकी दे रहे थे। फरियादी की शिकायत पर थाना बरेली पुलिस ने अपराध क्र.20/2014 धारा 294, 323, 325, 506, 34 भादंवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया एवं अनुसंधान उपरांत न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय जेएमएफसी बरेली ने मंगलवार को आरोपी गया प्रसाद एवं गुड्डू उर्फ भगवान सिंह को धारा 325/34 भादंवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।