फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड और जंक फूड की गुणवत्ता जांची

-खाद्य सामग्री विक्रेताओं को साफ-सफाई रखने और रजिस्ट्रेशन करवाने दी समझाइश

भिण्ड, 15 अप्रैल। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के आदेशानुसार एवं अभिहित अधिकारी भिण्ड के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा जागरुकता अभियान के तहत फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड और जंक फूड की गुणवत्ता जांचने के लिए मालनपुर का औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान साफ सफाई रखने, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वच्छ बर्तनों का उपयोग, एप्रेन, कैप और ग्लब्स पहनने हेतु निर्देशित किया गया। खाद्य पदार्थों में उपयोग होने वाले अजीनोमोटो एवं खाद्य कलर का सीमित मात्रा में उपयोग हेतु समझाइश दी गई। साथ ही हॉकर को खाद्य रजिस्ट्रेशन करवाने हेतु समझाइश भी दी गई। जिन खाद्य विक्रेताओं जो हॉकर जॉन में या अन्य कहीं भी फास्ट फूड, जंक फूड आदि का विक्रय करते हैं, वो अपना खाद्य रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करवा लें एवं सभी खाद्य पदार्थों को ढंक कर रखें एवं स्वयं भी एप्रेन, कैप, ग्लब्स पहनकर खाद्य सामग्री का निर्माण करें अन्यथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उक्त कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी रीना बंसल द्वारा की गई।